कोलकाता, 03 जुलाई।
टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को आवाज का नमूना देने के मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इस मामले की तत्काल सुनवाई करने की उनकी अर्जी को ठुकरा दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब इस पर मंगलवार से पहले कोई सुनवाई नहीं होगी।
न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने अभिषेक के वकीलों को मंगलवार को फिर से मामले को रखने का निर्देश दिया है। यह विवाद विधानसभा चुनाव के समय दिए गए उनके एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी की थी।
राज्य पुलिस की अपराध जांच विभाग ने इस मामले में जांच के लिए उनकी आवाज का नमूना मांगा था। विधाननगर अदालत ने 30 जून को नमूना लेने की अनुमति दी थी, लेकिन अभिषेक ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी है।
अभिषेक का तर्क है कि जब उन्होंने खुद माना है कि वह ऑडियो उन्हीं का है, तो फिर नमूना लेने की जरूरत ही क्या है। इससे पहले न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था।
अब सभी की निगाहें मंगलवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। वहीं, विधाननगर अदालत ने उन्हें 8 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है, ताकि विशेषज्ञों की देखरेख में आवाज के नमूने लिए जा सकें।














