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11 Jul, 2026

भोपाल : साइबर ठगी मामले के फरार आरोपी के खिलाफ उद्घोषणा जारी

भोपाल की जेएमएफसी अदालत ने साइबर ठगी और आयुध अधिनियम से जुड़े मामले में फरार आरोपी के खिलाफ उद्घोषणा जारी करते हुए उसे 31 अगस्त तक न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

भोपाल, 11 जुलाई।

भोपाल की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अदालत ने साइबर ठगी, धोखाधड़ी और आयुध अधिनियम से जुड़े मामले में फरार चल रहे आरोपी रामजी उर्फ निहाल प्रजापति उर्फ कुणाल प्रजापति के खिलाफ उद्घोषणा जारी की है। अदालत ने आरोपी को 31 अगस्त 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

न्यायालय के आदेश के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन उसकी तामील नहीं हो सकी। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है अथवा स्वयं को छिपाए हुए है। इसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी की गई।

यह मामला भोपाल क्राइम ब्रांच के अपराध क्रमांक 61/2026 से संबंधित है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66-डी और आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए) के तहत प्रकरण दर्ज है।

अदालत ने निर्देश दिया है कि आरोपी 31 अगस्त 2026 को अथवा उससे पहले न्यायालयीन समय में जिला न्यायालय परिसर स्थित कक्ष क्रमांक एस-6 में उपस्थित होकर मामले में अपना जवाब प्रस्तुत करे।

यह उद्घोषणा 11 जुलाई को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शरद जायसवाल द्वारा जारी की गई।

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