रांची, 27 जुलाई।
कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के करीबी सहयोगी बबलू खान को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने सदर थाने में दर्ज कांड संख्या 512/2025 के मामले में उसे जमानत दे दी है। इस आपराधिक मुकदमे में बबलू पर कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकाने के साथ-साथ आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत आरोप मढ़े गए थे।
राजधानी की रांची पुलिस ने गत वर्ष 22 अक्टूबर को रिंग रोड के पास से उसे हथियार के साथ धर दबोचा था, जिसके बाद से वह लगातार जेल की सलाखों के पीछे न्यायिक हिरासत में बंद था।
बबलू की इस जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय की पीठ के समक्ष विधिक बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने बीस-बीस हजार रुपये के दो निजी मुचलके दाखिल करने की शर्त पर उसे राहत प्रदान की है। आरोपी की ओर से अदालत में पैरवी अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने की थी।

















