नई दिल्ली, 31 जुलाई।
तमिलनाडु के चर्चित विपणन निगम प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ द्वारा यह आदेश पारित करते हुए आरोपी को जांच में पूरा सहयोग करने, अपने पासपोर्ट को निचली अदालत में जमा कराने तथा गवाहों और सबूतों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करने का कड़ा निर्देश दिया गया है।
इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय की ओर से पूर्व मंत्री की याचिका को खारिज कर दिया गया था जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहाँ अब न्यायालय की शर्तों के अधीन उन्हें यह राहत प्रदान की गई है।
















