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सरकार व नीतियाँ
03 Aug, 2026

वाहनों में वी-टू-वी प्रणाली लागू करने का केंद्र का मसौदा जारी

केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से वाहनों में चरणबद्ध तरीके से वी-टू-वी संचार प्रणाली अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी कर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।

नई दिल्ली, 03 अगस्त।

देश में सड़क सुरक्षा को और मजबूत बनाने तथा दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मोटर वाहनों में वाहन-से-वाहन (वी-टू-वी) संचार प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी कर आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।

प्रस्ताव के मुताबिक, एक अक्टूबर 2027 से निर्मित एल, एम और एन श्रेणी के उन वाहनों पर एआईएस-230 मानक लागू होगा, जिनमें पहले से वी-टू-वी संचार प्रणाली मौजूद होगी। इसके बाद एक अक्टूबर 2028 से बनने वाले सभी एल, एम और एन श्रेणी के वाहनों में एआईएस-230 मानक के अनुरूप वी-टू-वी प्रणाली लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

मंत्रालय के अनुसार, इस प्रणाली के जरिए आसपास चल रहे वाहन वास्तविक समय में अपनी गति, स्थिति, दिशा और त्वरण जैसी जानकारियां एक-दूसरे तक पहुंचा सकेंगे। इससे अचानक ब्रेक लगने, आगे टक्कर की आशंका, असुरक्षित लेन परिवर्तन और आपातकालीन वाहन के आने जैसी स्थितियों में समय रहते चालक या वाहन प्रणाली को चेतावनी मिल सकेगी।

इस तकनीक की खासियत यह है कि यह केवल वाहन में लगे सेंसर या चालक की प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहेगी। वी-टू-वी प्रणाली चालक की सीधी नजर से बाहर मौजूद परिस्थितियों की जानकारी भी उपलब्ध करा सकेगी। इससे एडीएएस, दुर्घटना रोकथाम, कनेक्टेड मोबिलिटी और भविष्य की बुद्धिमान परिवहन प्रणाली को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

मंत्रालय ने बताया कि एआईएस-230 मानक में रेडियो प्रदर्शन, आवृत्ति स्थिरता, रिसीवर संवेदनशीलता, वैश्विक उपग्रह नौवहन प्रणाली, विद्युत आपूर्ति, विद्युत-चुंबकीय अनुकूलता, साइबर सुरक्षा और सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रदर्शन मानकों को शामिल किया गया है। यह मानक 5.875 से 5.925 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में सेलुलर व्हीकल-टू-एवरीथिंग तकनीक आधारित ऑन-बोर्ड यूनिट के लिए तैयार किया गया है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत आपातकालीन ब्रेक चेतावनी, आगे टक्कर की चेतावनी, गलत दिशा में वाहन चलने की सूचना और आपातकालीन वाहन चेतावनी जैसी सुरक्षा सुविधाएं भी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी।

मंत्रालय के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने 10 जून 2026 की अधिसूचना के माध्यम से 5.875 से 5.925 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड के उपयोग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है। वी-टू-वी प्रणाली के विकास और क्रियान्वयन के लिए गठित कार्यबल ने भी सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 5.9 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड के उपयोग की सिफारिश की थी।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मसौदा नियमों पर 30 दिनों के भीतर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।

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