नई दिल्ली, 17 सितंबर।
केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन यानी एटीएफ के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल टैक्स में बड़ी कटौती की घोषणा की गई है, जिसके तहत संशोधित दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 16 सितंबर से आरंभ हुए पखवाड़े के लिए इन पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में यह ढील दी गई है। मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर लागू विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर समेत 25 रुपये प्रति लीटर से घटाकर अब 20 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी प्रकार, विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले एसएईडी को भी 19 रुपये से कम करके 15 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क को पिछले पखवाड़े के 1.5 रुपये से घटाकर अब 0.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि, मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि देश के भीतर घरेलू खपत के लिए उपयोग होने वाले पेट्रोल और डीजल की मौजूदा शुल्क दरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 27 मार्च, 2026 को डीजल और एटीएफ के निर्यात पर यह शुल्क लगाया था, जबकि पेट्रोल के निर्यात पर यह कर 16 मई से लागू किया गया था और इन विंडफॉल दरों की प्रत्येक पखवाड़े समीक्षा कर संशोधन किया जाता है।
















