जबलपुर, 28 सितंबर।
भोपाल के जहांगीराबाद थाने में अधिवक्ता राकेश रावल से कथित मारपीट के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को राहत दी। जस्टिस हिमांशु जोशी की पीठ ने रावल के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए पुलिस को उनकी गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दिया।
अदालत ने घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए संबंधित समय की करीब सात घंटे की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
विवाद 22 सितंबर की शाम खटलापुरा मंदिर क्षेत्र में पुलिस बैरिकेडिंग को लेकर हुआ था। रावल ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मी उन्हें थाने ले गए और वहां मारपीट की। पुलिस की ओर से आरोप लगाया गया कि उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डाली और पुलिस अधिकारियों के साथ अभद्रता की।
घटना के बाद रावल की शिकायत पर थाना प्रभारी राजन सिंह अहिरवार समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। आरक्षक हरि ओम वर्मा की शिकायत पर रावल के खिलाफ भी मारपीट, अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा से जुड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई।
विवाद के बाद थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। वकीलों ने जहांगीराबाद थाने का घेराव कर विरोध जताया था। दोनों पक्षों की ओर से दर्ज मामलों के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।














