न्यायपालिका
17 Apr, 2026

सुप्रीम कोर्ट का पवन खेड़ा की याचिका पर बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज करते हुए असम सरकार की चुनौती पर नोटिस जारी किया और उन्हें तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

नई दिल्ली, 17 अप्रैल।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय से प्राप्त एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत को 21 अप्रैल तक बढ़ाने का अनुरोध किया था, ताकि वे 20 अप्रैल को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर सकें। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि संबंधित अदालत कार्यरत नहीं है, तो वहां सुनवाई के लिए आग्रह किया जा सकता है और संबंधित न्यायालय नियमों के अनुसार निर्णय लेगा।

सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत 21 अप्रैल तक बढ़ाने की मांग रखी, ताकि 20 अप्रैल को अग्रिम जमानत याचिका दायर की जा सके, किंतु अदालत ने इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर, असम सरकार ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, यह दलील देते हुए कि संबंधित मामले की सुनवाई का अधिकार तेलंगाना उच्च न्यायालय के पास नहीं है।

असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पवन खेड़ा चाहें तो असम की अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां संबंधित न्यायालय मामले की मेरिट के आधार पर निर्णय लेगा। साथ ही अदालत ने कहा कि शीर्ष अदालत का आज का आदेश इस प्रक्रिया में बाधा नहीं बनेगा।

गौरतलब है कि असम में दर्ज एफआईआर के बाद 7 अप्रैल को असम पुलिस ने दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के आवास पर छापा मारा था, हालांकि वे उस समय वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद 10 अप्रैल को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत प्रदान की थी।

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