नई दिल्ली, 05 मई।
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में जल्द ही संसद में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
मौजूदा व्यवस्था के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जिसे बढ़ाकर 38 करने की तैयारी की जा रही है। इस निर्णय को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की।
प्रस्तावित विधेयक के जरिए सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जाएगा। इसके अंतर्गत न्यायाधीशों की संख्या में चार पदों की वृद्धि करते हुए कुल संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान रखा गया है।
सरकार का मानना है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। इससे न्याय प्रक्रिया को और सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि समय-समय पर न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की जाती रही है। वर्ष 2008 में यह संख्या 25 से बढ़ाकर 30 की गई थी, जबकि वर्ष 2019 में इसे 30 से बढ़ाकर 33 किया गया था।



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