अपराध
30 Apr, 2026

घर में घुसकर मारपीट मामला: दो को आजीवन कारावास

अनूपपुर के ग्राम पोड़ी में घर में घुसकर मारपीट और संपत्ति नुकसान के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास सहित अन्य आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई है।

अनूपपुर, 30 अप्रैल

ग्राम पोड़ी में घर में घुसकर मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपियों को अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई है। यह मामला अनूपपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 28 मार्च 2021 की रात यह घटना हुई थी।

घटना के दौरान ओम प्रकाश सिंह परस्ते और उदय सिंह परस्ते के घर में घुसकर छह आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी। इसके साथ ही घर के बाहर खड़ी कार पर डंडों से वार कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिससे पीड़ित पक्ष को भारी नुकसान पहुंचा।

मामले में विक्रम सिंह ठाकुर, अविनाश सिंह (मृत), रवि महरा, आशीष कुमार केवट, पुरूषोत्तम सिंह गोड और सूरज सिंह गोड को आरोपी बनाया गया था। पुलिस जांच के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया गया।

न्यायालय ने विक्रम सिंह और आशीष केवट को आजीवन कारावास के साथ तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। वहीं रवि महरा को सात वर्ष का कारावास और तीन हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। इसके अलावा पुरूषोत्तम सिंह और सूरज सिंह गोड पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। फैसले के बाद कुछ दोषियों को जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया।घर घुसपैठ, Home Invasion, मारपीट मामला, Assault Case, आजीवन सजा, Life Sentence, संपत्ति नुकसान, Property Damage, न्यायालय फैसला, Court Verdict, आपराधिक मामला, Criminal Case, एससीएसटी एक्ट, SCST Act, पुलिस कार्रवाई, Police Action, आरोपी सजा, Accused Punishment, अनूपपुर न्याय, Anuppur Justice, गंभीर अपराध, Serious Crime, कानूनी कार्रवाई, Legal Action, जेल भेजा, Sent to Jail, गवाह बयान, Witness Statement

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