न्यायपालिका
27 Apr, 2026

डॉक्यूमेंट्री विवाद में हाईकोर्ट सख्त, केंद्र के आदेश पर लगी मुहर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर केंद्र सरकार के रोक आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है।

नई दिल्ली, 27 अप्रैल।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित डॉक्यूमेंट्री ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ की रिलीज पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि जब तक केंद्र सरकार का रोक आदेश निरस्त नहीं होता, तब तक इस डॉक्यूमेंट्री को जारी नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया। यह निर्णय न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कौरव की पीठ द्वारा सुनाया गया।

सुनवाई के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 की ओर से पेश वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है, जिसे चुनौती देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्लेटफॉर्म के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री में लॉरेंस बिश्नोई के जीवन से जुड़े पहलुओं को दर्शाया गया है, जिसमें उसके छात्र जीवन से लेकर राजनीतिक जुड़ाव और बाद में एक गैंग बनाने तक का विवरण शामिल है।

इस मामले में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

वहीं केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से बताया गया था कि डॉक्यूमेंट्री की रिलीज को लेकर पंजाब पुलिस ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद सरकार ने इसके प्रसारण पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया था।

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