अपराध
15 Apr, 2026

हमीरपुर में छह अपराधियों पर जिला बदर की कार्रवाई, छह माह के लिए जनपद सीमा से निष्कासन

हमीरपुर में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत न्यायालय द्वारा छह अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर करते हुए जनपद सीमा से निष्कासन का आदेश जारी किया गया।

हमीरपुर। 15 अप्रैल।

अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चल रही सख्त कार्रवाई के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) की अदालत ने बुधवार को थाना कोतवाली नगर, मौदहा, बिवांर, राठ और मझगवां क्षेत्र से जुड़े छह गुंडा प्रवृत्ति के अपराधियों को छह माह के लिए जिले की सीमा से जिला बदर कर दिया है।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला बदर अवधि के दौरान संबंधित अपराधी किसी भी प्रकार का शस्त्र अथवा आग्नेयास्त्र अपने साथ नहीं रखेंगे तथा जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही वे जिस बाह्य जिले में निवास करेंगे, उसकी जानकारी संबंधित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को देना अनिवार्य होगा।

जिला बदर की कार्रवाई में रोहित उर्फ पुन्नी निवासी जमुना घाट, कालपी चौराहा, उस्मानी गनी उर्फ आमिर पुत्र फजल अली उर्फ फजल मुर्गेवाला निवासी पठकाना थाना कोतवाली नगर, फैज उर्फ फैज माफिया पुत्र पप्पू डूडा उर्फ रजा मोहम्मद निवासी उपरौस मोहल्ला थाना मौदहा, गौरव सिंह पुत्र स्व. महेश सिंह उर्फ योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बिवांर, आशीष कुमार उर्फ अस्सू पुत्र जय सिंह राजपूत निवासी ग्राम चिल्ला थाना राठ तथा प्रदीप कुमार पुत्र ध्यान सिंह उर्फ बापू निवासी ग्राम टोलारावत थाना मझगवां शामिल हैं।

अपर जिला मजिस्ट्रेट रिजवाना शाहिद ने बताया कि गुंडा एक्ट के तहत इन छह अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है और आदेश के अनुपालन की सख्ती से निगरानी की जाएगी।

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