नई दिल्ली, 21 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। न्यायालय ने सजा की अवधि तय करने के लिए 4 मई को सुनवाई निर्धारित की है।
यह अवमानना याचिका हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष सईद असीमा अली द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 17 जनवरी 2025 के न्यायालय आदेश का पालन संगठन के अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया।
आदेश में स्पष्ट निर्देश था कि याचिकाकर्ता को आवश्यक लिंक उपलब्ध कराया जाए ताकि वह एक्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में शामिल हो सके, लेकिन 4 जुलाई 2025 और 27 जुलाई 2025 की बैठकों के लिए ऐसा नहीं किया गया।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि अधिकारी अन्य कार्यों का हवाला देकर आदेश के पालन से बच नहीं सकते, जबकि आदेश में संशोधन की कोई अर्जी भी दाखिल नहीं की गई थी और न ही किसी प्रकार का खेद व्यक्त किया गया।
अदालत ने यह भी माना कि भोला नाथ सिंह का आचरण जानबूझकर आदेश की अवहेलना जैसा प्रतीत होता है और यह मामला सीधे तौर पर अवमानना की श्रेणी में आता है।



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