न्यायपालिका
22 May, 2026

आतंकी साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुहैल अहमद ठोकार को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी सुहैल अहमद ठोकार को जमानत देते हुए रिहाई का आदेश जारी किया है, जिससे मामले की कानूनी प्रक्रिया एक नए चरण में प्रवेश कर गई है।

नई दिल्ली, 22 मई।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में कथित आतंकी गतिविधियों के लिए बड़ी साजिश रचने के आरोपी सुहैल अहमद ठोकार को जमानत प्रदान कर दी है और उसे रिहा करने का आदेश जारी किया है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के बाद ठोकार को जमानत पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया।

ठोकार ने वर्ष 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि यूएपीए कानून और चार्जशीट में दर्ज तथ्यों के आधार पर आरोप गंभीर प्रतीत होते हैं, इसलिए जमानत देना उचित नहीं होगा।

सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि एफआईआर खुफिया जानकारी के आधार पर दर्ज की गई थी और आरोपित पर कश्मीर घाटी में आतंकी साजिश रचने का गंभीर आरोप है।

एजेंसी के अनुसार यह साजिश प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के साथ मिलकर रची गई थी, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दीन और अल बद्र जैसे समूह शामिल बताए गए हैं।

जांच में यह भी दावा किया गया कि आरोपी ने पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के निर्देश पर भारत में नेटवर्क तैयार करने, युवाओं की भर्ती और उन्हें उग्र गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का कार्य किया।

यह भी आरोप है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में भय का माहौल बनाने और सुरक्षा बलों एवं आम नागरिकों पर हमले के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश की गई थी।

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