नोएडा, 4 जून ।
यमुना एक्सप्रेस-वे पर यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए एक्सप्रेस-वे के 0 से 41 किलोमीटर तक के हिस्से को ‘नो प्रोटेस्ट जोन’ घोषित कर दिया है, जिसके तहत अब इस क्षेत्र में धरना, प्रदर्शन और रैली पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मई के निर्देशों के अनुपालन में लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य एक्सप्रेस-वे पर किसी भी प्रकार के आंदोलन या विरोध प्रदर्शन से होने वाले यातायात अवरोध को रोकना और आम नागरिकों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है।
निर्णय के अनुसार इस क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक या गैर-राजनीतिक संगठन द्वारा धरना, प्रदर्शन, रैली या आंदोलन आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह मार्ग देश के सबसे व्यस्ततम एक्सप्रेस-वे में शामिल है जहां प्रतिदिन हजारों वाहनों की आवाजाही होती है।
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने इस आदेश को लेकर जनजागरूकता अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत प्रमुख स्थानों पर सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से लोगों को नए नियमों की जानकारी दी जा रही है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार एक्सप्रेस-वे का यह पूरा हिस्सा जिले की सीमा में आता है और यहां आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा, साथ ही उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि कानून-व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और यात्रियों को सुरक्षित तथा बाधारहित यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा।










