दुमका, 04 मई
सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने से जुड़े मामले में सोमवार को गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट क्षेत्र से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला सांसद-विधायक मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया।
इसी प्रकरण में भाजपा के पूर्व विधायक रंधीर सिंह सहित कुल 14 नामजद आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। मामला वर्ष 2010 का बताया गया है, जिसमें यह कार्रवाई की गई थी।
जानकारी के अनुसार उस समय झारखंड विकास मोर्चा के नेता रहे प्रदीप यादव और रंधीर सिंह ने सूखा प्रभावित मुद्दों को लेकर देवघर समाहरणालय का घेराव किया था। इसी दौरान देवघर नगर थाना कांड संख्या 363/2010 के अंतर्गत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज हुआ था।
आरोप है कि इस घटनाक्रम के दौरान प्रशासन द्वारा कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें देवघर के एक स्टेडियम से छुड़ाकर ले जाने की भूमिका को लेकर प्रदीप यादव पर आरोप लगाए गए थे।
इस मामले में कुल 14 लोगों को नामजद किया गया था, जिनमें वर्तमान विधायक भी शामिल थे। वहीं सजा दो वर्ष से कम होने के कारण अदालत की ओर से जमानत भी प्रदान कर दी गई।



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