न्यायपालिका
24 Jun, 2026

बोकारो ट्रेजरी घोटाला: तीन आरोपितों की जमानत अर्जी अदालत ने की खारिज

रांची की सीआईडी विशेष अदालत ने 11 करोड़ रुपये के बोकारो ट्रेजरी घोटाले में संलिप्त तीन आरोपितों की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है।

रांची, 24 जून।

बहुचर्चित बोकारो ट्रेजरी घोटाला मामले में बुधवार को सीआईडी की विशेष अदालत ने तीन आरोपितों को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने लेखा शाखा के एसएसआई अशोक भंडारी, गृह रक्षक सतीश कुमार और काजल मंडल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी है।

यह पूरा मामला बोकारो ट्रेजरी से लगभग 11 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। इसका खुलासा तब हुआ जब एसपी कार्यालय की लेखा शाखा में वेतन भुगतान के दौरान भारी अनियमितताएं पकड़ी गईं। महालेखाकार की रिपोर्ट ने इस वित्तीय गड़बड़ी पर मुहर लगाई, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।

जांच का दायरा सिर्फ बोकारो तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हजारीबाग, चाईबासा, रांची और रामगढ़ की ट्रेजरियों में भी वित्तीय धांधली के सबूत मिले हैं। अब यह मामला एक बड़े राज्यव्यापी घोटाले के रूप में सामने आ रहा है। सीआईडी की विशेष अदालत के फैसले के बाद तीनों आरोपितों को अब जेल में ही रहना होगा।

जांच एजेंसियां लगातार इस घोटाले के तार खंगाल रही हैं। वित्तीय लेनदेन की बारीकी से पड़ताल की जा रही है ताकि उन तमाम चेहरों को बेनकाब किया जा सके, जिन्होंने सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया है। कानूनी प्रक्रिया और जांच दोनों समानांतर रूप से जारी हैं।

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