कोलकाता, 24 जून।
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय से फिलहाल राहत नहीं मिली है। न्यायालय ने बुधवार को उनके विदेश जाने संबंधी मामले में त्वरित सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई सामान्य प्रक्रिया के तहत ही होगी और इसे तत्काल प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं है।
अभिषेक बनर्जी ने अपनी आंख के उपचार के लिए सात दिनों हेतु विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, जिसके लिए मंगलवार को उनकी ओर से अदालत में आवेदन किया गया था। चूंकि अभिषेक बनर्जी से जुड़े कई मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं और उन्हें विभिन्न जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया है, इसलिए उन्होंने विदेश यात्रा से पूर्व न्यायालय से औपचारिक अनुमति लेना उचित समझा।
उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2016 में एक सड़क दुर्घटना के दौरान अभिषेक बनर्जी की आंख के नीचे गंभीर चोट लगी थी। उस समय से वे लगातार इलाज करा रहे हैं और पहले भी उपचार के लिए विदेश जा चुके हैं। वर्तमान में न्यायालय ने उनके मामले को तत्काल सुनवाई के योग्य न मानते हुए सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है।










