न्यायपालिका
30 Jun, 2026

खान सर को बड़ी राहत, कोचिंग फायरिंग मामले में 3 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक

पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग संस्थान में हुई झड़प और फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 3 जुलाई तक टालते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है।

पटना, 30 जून।

पटना के चर्चित शिक्षक खान सर को कोचिंग संस्थान में हुई गोलीबारी और झड़प के मामले में बड़ी राहत मिली है। सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को आगामी 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। अब उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई इसी तारीख को होगी।

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने आरोप लगाया कि 2 जून की रात घटना के वक्त उनके सुरक्षा गार्डों ने अवैध हथियारों से फायरिंग की थी। वहीं, खान सर के बचाव पक्ष ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए दावा किया कि गार्डों के पास मौजूद हथियारों के लाइसेंस पूरी तरह वैध हैं और पुलिस पहले ही उन दस्तावेजों को जब्त कर चुकी है।

न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के अनुसंधानकर्ता को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि हथियारों के वैध लाइसेंस और उनसे जुड़े सभी दस्तावेज अगली पेशी के दौरान अनिवार्य रूप से कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएं।

तब तक खान सर को अदालत से मिली अंतरिम राहत प्रभावी बनी रहेगी। इस मामले ने पटना में काफी चर्चा बटोरी है और अब सभी की निगाहें 3 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

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