उत्तर प्रदेश
30 Jun, 2026

बलिया में स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, मानकों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

बलिया एआरटीओ ने स्कूल वाहनों के लिए सीसीटीवी, जीपीएस और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य कर दिया है, जिसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बलिया, 30 जून।

उत्तर प्रदेश के बलिया में स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर एआरटीओ विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। आगामी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के मद्देनजर, एआरटीओ अरुण कुमार राय ने सभी स्कूल संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वाहनों में सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए।

स्कूल बसों और वैन में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्रों का होना अनिवार्य है। साथ ही, संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वाहनों के परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र और बीमा दस्तावेज वैध हों और उनका विवरण यूपी आईएसवीएनपी पोर्टल पर अद्यतन (अपडेट) रहे।

एआरटीओ ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी वाहन चालकों और परिचालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ उनके चरित्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। निर्धारित क्षमता से अधिक छात्रों को बैठाने पर विभाग ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जो वाहन संचालन योग्य नहीं हैं, कंडम हो चुके हैं या जिन्हें 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उनका पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।

सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों और वाहन मालिकों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के दौरान किसी भी प्रकार का जोखिम न रहे और पूरी परिवहन व्यवस्था व्यवस्थित रहे।

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