न्यायपालिका
30 Jun, 2026

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने भरत तिवारी के कथित पुलिस एनकाउंटर की स्वतंत्र और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली, 30 जून।

बिहार के चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने याचिकाकर्ता को इस मामले में राहत के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया है।

यह याचिका वकील विशाल तिवारी द्वारा दाखिल की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में मामले की स्वतंत्र जांच हो और साथ ही सीबीआई से जांच कराई जाए। याचिका में तर्क दिया गया कि लोकतंत्र में पुलिस को किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है, यह कार्य केवल न्यायपालिका का है।

याचिका में दावा किया गया कि बिहार में हुई इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही, हाल के वर्षों में बढ़ती एनकाउंटर की घटनाओं को कानून के शासन के लिए खतरा बताया गया है। इसमें 2014 के सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के पालन की भी मांग की गई थी।

भोजपुर जिले के बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी की 17 जून को पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। अब याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय से ही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया है।

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