नई दिल्ली, 04 जुलाई।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के विधायक राजू सिंह को एक चर्चित मामले में सजा सुनाई है। अदालत ने वर्ष 2018 में नववर्ष की पूर्व संध्या पर हुई हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला की मौत के मामले में उन्हें चार साल कैद की सजा का आदेश दिया है।
स्पेशल जज विशाल गोगने ने विधायक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जुर्माने की यह राशि पीड़ित महिला के पति को दी जाएगी। विधायक के वकील ने कम सजा की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने कठोर रुख अपनाया।
घटना 31 दिसंबर 2018 को मंडी गांव के एक फार्म हाउस में हुई थी। शिकायतकर्ता विकास गुप्ता ने बताया कि जश्न के दौरान राजू सिंह और उनके साथियों ने हर्ष फायरिंग की थी, जिसमें उनकी पत्नी अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
न्यायालय ने 6 जून को राजू सिंह को दोषी करार दिया था। मामले में उनकी पत्नी रेणु सिंह समेत अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत यह निर्णय सुनाया है।















