जम्मू, 14 जुलाई।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच अब और तेज हो गई है। एनआईए की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। एजेंसी ने हाल ही में उसके खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था।
एनआईए ने अदालत को अवगत कराया कि 76 वर्षीय आतंकी सईद इस पूरे हमले का मुख्य षड्यंत्रकारी है। वह खुद को कानून की पकड़ से दूर रखने के लिए लगातार फरार चल रहा है। उन पर भारतीय न्याय संहिता और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं।
अदालत का मानना है कि मामले की निष्पक्ष जांच और सत्य तक पहुंचने के लिए सईद की गिरफ्तारी और उससे हिरासत में पूछताछ अत्यंत अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से वारंट को एनआईए जम्मू के डीआईजी के पास निष्पादन के लिए भेजा गया है।
सईद केवल लश्कर का ही नहीं, बल्कि उसके सहयोगी संगठन टीआरएफ का भी प्रमुख है। एनआईए अपनी आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच को दिशा देने के लिए अब सईद की धर-पकड़ पर पूरी तरह केंद्रित है।
















