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14 Jul, 2026

पासपोर्ट यात्रा के लिए है, नागरिकता का प्रमाण नहीं; 8% से कम भारतीयों के पास पासपोर्ट: विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट विदेश यात्रा को विनियमित करने वाला दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। मंत्रालय के अनुसार देश में 8 प्रतिशत से भी कम भारतीयों के पास पासपोर्ट है।

नई दिल्ली, 14 जुलाई।

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट का उद्देश्य नागरिकों के विदेश जाने को विनियमित करना है और इसे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत सत्यापन के बाद जारी किया जाता है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वर्तमान में देश के 8 प्रतिशत से भी कम भारतीय नागरिकों के पास पासपोर्ट है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय पासपोर्ट ‘पासपोर्ट अधिनियम, 1967’ के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के देश से बाहर जाने को विनियमित करना है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट जारी करने से पहले स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक सत्यापन किया जाता है।

जायसवाल ने बताया कि भारतीय नागरिकों या अन्य पात्र व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करने की पूरी प्रक्रिया ‘पासपोर्ट अधिनियम, 1967’ और ‘पासपोर्ट नियम, 1980’ के प्रावधानों के अनुसार संचालित होती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश के 8 प्रतिशत से भी कम लोगों के पास पासपोर्ट है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब पासपोर्ट को नागरिकता सत्यापन के दस्तावेज के रूप में उपयोग किए जाने को लेकर सार्वजनिक बहस चल रही है। इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा को विनियमित करना है।

गौरतलब है कि 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कहा था कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, न कि नागरिकता का प्रमाणपत्र।

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