छत्तीसगढ़
16 Jul, 2026

बलरामपुर: मालवाहक वाहनों पर प्रशासन सख्त, पिकअप में सवारियां ढोने पर 21 हजार जुर्माना

बलरामपुर में पिकअप पलटने की घटना के बाद प्रशासन ने मालवाहक वाहनों में सवारियां ढोने वाले तीन वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

बलरामपुर, 16 जुलाई।

शंकरगढ़ में महिला मजदूरों से भरी पिकअप पलटने के दर्दनाक हादसे के अगले ही दिन प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। परिवहन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभालते हुए मालवाहक वाहनों में अवैध रूप से सवारियां ढोने वाले चालकों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है।

गुरुवार को चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान तीन पिकअप वाहन नियम तोड़ते हुए पकड़े गए। परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम के तहत इन पर शिकंजा कसते हुए कुल 21 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। इनमें से दो वाहनों को जब्त कर शंकरगढ़ थाना परिसर में खड़ा करा दिया गया है।

जिला परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि मालवाहक वाहनों में सवारियों का परिवहन पूरी तरह अवैध है और यह यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ है। भविष्य में इस तरह के अभियानों को और अधिक तेज किया जाएगा।

प्रशासन का कहना है कि किसी भी स्थिति में नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति को रोकना है।

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