भोपाल, 29 जुलाई।
दतिया विधानसभा उपचुनाव-2026 के तहत 30 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए उत्तर प्रदेश में रोजगार कर रहे मध्य प्रदेश के पात्र मतदाताओं को मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश मिलेगा। यह सुविधा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई है।
जनसंपर्क अधिकारी आर.आर. पटेल ने बुधवार को बताया कि यह व्यवस्था उन सभी मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर लागू होगी, जो आजीविका के लिए उत्तर प्रदेश में दैनिक श्रमिक या अन्य किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं और दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान करने के पात्र हैं।
उन्होंने बताया कि सभी नियंत्रक प्राधिकारियों और कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश उपलब्ध कराने संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का स्वतंत्र और सुगमता से उपयोग कर सकें।
इस संबंध में उत्तर प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने भी आवश्यक आदेश जारी किए हैं। साथ ही झांसी और ललितपुर के जिला अधिकारियों को इन निर्देशों के प्रभावी पालन के लिए विशेष रूप से कहा गया है।

















