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सरकार व नीतियाँ
03 Aug, 2026

दोपहिया सड़क एंबुलेंस के लिए नए नियमों का मसौदा जारी

केंद्र सरकार ने दोपहिया सड़क एंबुलेंस के निर्माण, सुरक्षा और संचालन के लिए नए मानकों का मसौदा जारी किया है, जिसके तहत एक अक्टूबर 2027 से एल-2 श्रेणी के नए वाहनों पर निर्धारित नियम लागू होंगे।

नई दिल्ली, 03 अगस्त।

केंद्र सरकार ने दोपहिया सड़क एंबुलेंस के निर्माण, संचालन और सुरक्षा मानकों को व्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। प्रस्ताव के अनुसार एक अक्टूबर 2027 से निर्मित एल-2 श्रेणी की दोपहिया सड़क एंबुलेंस के लिए नए सुरक्षा और कार्यात्मक मानकों का पालन अनिवार्य होगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा समय में दोपहिया सड़क एंबुलेंस केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अलग श्रेणी के रूप में विनियमित नहीं हैं। इसी कारण इनके निर्माण, सुरक्षा, रोगी परिवहन प्रणाली, प्रकार अनुमोदन, पंजीकरण और फिटनेस परीक्षण के लिए कोई राष्ट्रीय मानक निर्धारित नहीं है। प्रस्तावित संशोधन के तहत एआईएस-209 (भाग-1): 2026 मानक लागू कर इन कमियों को दूर करने का प्रावधान किया गया है।

मंत्रालय के अनुसार दोपहिया सड़क एंबुलेंस ग्रामीण, दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा सकती हैं, जहां सामान्य एंबुलेंस आसानी से नहीं पहुंच पाती। एक अक्टूबर 2027 से एल-2 श्रेणी की सभी नई दोपहिया सड़क एंबुलेंस को एआईएस-209 (भाग-1): 2026 मानक के अनुरूप तैयार करना होगा। इनमें लगाए जाने वाले आपातकालीन शीर्ष चेतावनी प्रकाश भी इसी मानक के अनुसार होंगे।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इन एंबुलेंसों का संचालन केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जाएगा, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारें अधिसूचित करेंगी। इन्हें परिवहन वाहन की श्रेणी में रखा जाएगा और प्रत्येक दो वर्ष में फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

फिटनेस परीक्षण के दौरान एंबुलेंस उपकरण, रोगी परिवहन इकाई की सुरक्षित फिटिंग, टायर और पहिए, आपातकालीन चेतावनी लाइट, स्ट्रेचर और उसके लॉकिंग सिस्टम, रोगी सुरक्षा बेल्ट, रोगी को चढ़ाने-उतारने की व्यवस्था तथा अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता और उसकी वैधता की जांच की जाएगी।

मंत्रालय ने बताया कि एआईएस-209 (भाग-1): 2026 मानक में वाहन की स्थिरता, ब्रेक प्रणाली, पार्किंग ब्रेक, ढलान पर संचालन क्षमता, पीछे की दृश्यता, युग्मन प्रणाली की मजबूती, चेतावनी उपकरण और रोगी की सुरक्षित आवाजाही के साथ मौसम से सुरक्षा के लिए भी आवश्यक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

मंत्रालय का कहना है कि इस प्रस्तावित व्यवस्था से दोपहिया सड़क एंबुलेंस के निर्माण और संचालन में सुरक्षा तथा जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही दूरदराज और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों तक आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और बेहतर हो सकेगी।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मसौदा अधिसूचना पर 30 दिनों के भीतर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।

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