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नेपाल
24 Sep, 2026

नेपाल में बाढ़ के लापता लोग तीन महीने बाद माने जाएंगे मृत

नेपाल सरकार ने विनाशकारी बाढ़ में तीन महीने तक लापता रहने वाले लोगों को मृत मानकर उनका मृत्यु पंजीकरण करने और परिवारों को राहत देने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

काठमांडू, 24 सितंबर।

नेपाल सरकार बाढ़ में लापता लोगों को लेकर नई कानूनी व्यवस्था करने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार, आपदा के बाद तीन महीने तक तलाश के बावजूद कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसे मृत मानकर मृत्यु पंजीकरण किया जा सकेगा। पुलिस के अनुसार, बाढ़ के बाद अब भी 4,655 लोग लापता हैं और उनकी तलाश जारी है।

सरकार ने ‘विपद् संबंधी कुछ नेपाल ऐन को संशोधन करने संबंधी ऐन, 2083’ के जरिए इस व्यवस्था को कानूनी रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। प्रस्तावित कानून तत्काल लागू करने की बात कही गई है। इसमें गंभीर आपदाओं से निपटने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, 2074 में संशोधन कर धारा 33 (क) जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके तहत गंभीर आपदा में मारे गए लोगों के शवों की तलाश, संरक्षण और उनके परिवारों को सौंपने की प्रक्रिया तय की जाएगी।

बुधवार तक बाढ़ के बाद 1,436 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें 1,292 शवों की पहचान नहीं हो सकी है। इन शवों को दफना दिया गया है। डीएनए जांच के जरिए पहचान होने पर शव संबंधित परिवारों को सौंपे जा सकेंगे।

पहचान नहीं हो पाए शवों को अलग-अलग बैग में रखकर उनकी जानकारी सुरक्षित की गई है। पहचान होने के बाद संबंधित परिजन दफन किए गए शव को ले सकेंगे। अब तक 1,286 शवों और 1,997 परिजनों के डीएनए नमूने लिए गए हैं। इनमें करीब आधे नमूनों की रिपोर्ट आ चुकी है।

प्रस्तावित कानून में लापता लोगों के परिवारों को राहत देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। तीन महीने तक तलाश के बाद व्यक्ति नहीं मिलने पर उसे मृत मानकर उसके परिवार को अन्य मृतकों के परिवारों की तरह सरकारी राहत देने की व्यवस्था होगी।

भोटेकोशी क्षेत्र को तीन महीने के लिए आपदा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस दौरान खोज और बचाव अभियान चलता रहेगा। अवधि पूरी होने के बाद भी लापता व्यक्ति नहीं मिलता है तो प्रस्तावित व्यवस्था के तहत उसका मृत्यु पंजीकरण किया जा सकेगा।

प्रस्तावित संशोधन में राष्ट्रीय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन में भी बदलाव किया जाएगा। बाढ़ में कुछ परिवारों के सभी सदस्य लापता होने की स्थिति में मृत्यु पंजीकरण की सूचना कौन देगा, इसके लिए भी नई व्यवस्था प्रस्तावित है।

लापता व्यक्ति का कोई संरक्षक या हकदार नहीं होने पर स्थानीय तह के प्रमुख या संबंधित वार्ड अध्यक्ष की जानकारी को आधिकारिक माना जाएगा। विदेशी नागरिकों के मामले में नेपाल स्थित या नेपाल के लिए मान्यता प्राप्त संबंधित देश का दूतावास अथवा राजनयिक मिशन सूचना दे सकेगा।

प्रस्ताव के अनुसार, लापता व्यक्ति की तलाश के बाद भी उसके नहीं मिलने पर उसके स्थायी पते या घटना वाले स्थानीय तह के पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में मृत्यु पंजीकरण की सूचना दी जा सकेगी। यह सूचना आपदा संकटग्रस्त क्षेत्र की घोषणा की अवधि खत्म होने या खोज एवं बचाव अभियान समाप्त होने के बाद दी जा सकेगी।

मृत्यु पंजीकरण के लिए लापता व्यक्ति के नागरिकता प्रमाणपत्र की प्रति और सूचना देने वाले व्यक्ति की नागरिकता की प्रति जरूरी होगी। विदेशी नागरिक के मामले में मृतक और सूचना देने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट, वीजा तथा घटना वाले स्थानीय तह की सिफारिश देनी होगी।

दूतावास या राजनयिक मिशन की ओर से सूचना दिए जाने पर उसका सिफारिश पत्र भी जरूरी होगा। दस्तावेज जमा होने के बाद संबंधित स्थानीय तह के पंजीकरण अधिकारी को सूचना दी जाएगी। इसके आधार पर मृत्यु पंजीकरण किया जाएगा और प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

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