उज्जैन, 28 सितंबर।
उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए चल रहे सड़क चौड़ीकरण से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने शाही मस्जिद कमेटी की याचिका का निराकरण कर दिया। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने जिला प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते को आधार बनाया।
मामले में सड़क के दायरे में आ रहे निर्माण के हिस्से को हटाने का विवाद था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समाधान का प्रस्ताव रखा। समझौते के अनुसार करीब तीन फीट हिस्से को हटाने और एक दुकान हटाने पर सहमति बनी। बड़ी मीनार को दूसरी ओर स्थानांतरित करने और दुकानों के लिए दूसरी जगह देने की बात भी सामने आई।
अदालत ने कहा कि समझौता होने की जानकारी उसके समक्ष नहीं आई थी, फिर भी नगर निगम द्वारा जवाब और नोटिस में दी गई शर्तों का पालन करना होगा। इसके आधार पर याचिका का निपटारा कर दिया गया।
उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण का काम जारी रहा। भोपाल पुलिस ने भी संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई और सोशल मीडिया निगरानी जारी रखी।














