अशोकनगर, 1 अक्टूबर।
दो नाबालिग बहनों का रास्ता रोकने, छेड़छाड़ करने और घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने राकेश पुत्र पर्वत सिंह अहिरवार को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उसे दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ कुल तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामला 17 मार्च 2025 का है। दोनों बहनें पानी भरने के लिए जा रही थीं। रास्ते में सुनसान स्थान पर राकेश ने उन्हें रोक लिया और आरोप है कि पीड़िता का हाथ पकड़ लिया। दोनों के शोर मचाने पर उसने घटना किसी को बताने पर जान से खत्म करने की धमकी दी।
घर लौटने पर दोनों बहनों ने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की और मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन ने साक्ष्य और तर्क रखे। न्यायालय ने उन्हें स्वीकार करते हुए आरोपी को दोषी माना। अभियोजन के अनुसार आरोपी पहले भी इस तरह की घटना कर चुका है। दोषसिद्धि के बाद उसे दो साल की सजा और अर्थदंड दिया गया।














