नई दिल्ली, 1 अक्टूबर।
केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर में कमी की है। पेट्रोल के निर्यात पर लागू कर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित दरें गुरुवार से प्रभावी हो गई हैं।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक डीजल के निर्यात शुल्क में 4 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टरबाइन फ्यूल के शुल्क में 4.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हैं।
संशोधन के बाद डीजल पर निर्यात शुल्क 20 रुपये से घटकर 16 रुपये प्रति लीटर रह गया है। एविएशन टरबाइन फ्यूल पर शुल्क 15 रुपये से घटाकर 10.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क पहले की तरह 0.50 रुपये प्रति लीटर रहेगा। संशोधित दरें दो सप्ताह तक प्रभावी रहेंगी।
इससे पहले 16 सितंबर को भी सरकार ने अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की थी। उस समय डीजल के शुल्क में 5 रुपये और एविएशन टरबाइन फ्यूल के शुल्क में 4 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई थी। इसके बाद डीजल पर शुल्क 20 रुपये और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर 15 रुपये प्रति लीटर हो गया था।
1 सितंबर से अब तक डीजल पर निर्यात शुल्क में कुल 9 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर 8.50 रुपये प्रति लीटर की कमी की जा चुकी है।














