नई दिल्ली, 07 अक्टूबर।
सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में बकाया राशि चुकाने के लिए अभिनेता राजपाल यादव की पैतृक संपत्ति बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर गौर किया कि राजपाल यादव ने तत्काल दो करोड़ रुपये के भुगतान की व्यवस्था कर ली है। इसमें 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट शामिल है, जबकि शेष 85 लाख रुपये उस व्यक्ति की ओर से 12 अक्टूबर तक जमा किए जाएंगे, जो राजपाल यादव की पैतृक संपत्ति खरीदना चाहता है। इससे पहले 5 अक्टूबर को अदालत ने उन्हें 6 अक्टूबर तक शिकायतकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया था। उस सुनवाई में पीठ ने राजपाल यादव के रवैये पर नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी भी की थी।
इससे पहले 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को पांच करोड़ रुपये जमा करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था और 5 अक्टूबर को अंतिम समय सीमा तय की थी। अदालत ने स्पष्ट किया था कि यह राशि जमा करने का अंतिम अवसर होगा तथा कम से कम दो करोड़ रुपये तत्काल जमा करने और शेष बकाया राशि के भुगतान की श्योरिटी देने को कहा था। साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया गया था। मामले में इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को राजपाल यादव को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई थी। कड़कड़डूमा अदालत ने उन्हें चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया था, हालांकि जून 2024 में उच्च न्यायालय ने उनकी सजा निलंबित कर दी थी।













