गोरखपुर, 02 अक्टूबर।
संगठित अपराध और गैंगस्टर एक्ट के आरोपितों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत कैंट पुलिस ने शाहिद अली की करीब 1 करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपये की अनुमानित कीमत वाली जमीन जब्त की है। जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत यह कार्रवाई की गई। जब्त की गई संपत्ति थाना चिलुआताल क्षेत्र के नकहा नंबर-02, घोसीपुरवा निवासी शाहिद अली पुत्र शहादत अली के नाम दर्ज है। पुलिस के अनुसार, जंगल नकहा नंबर-02 स्थित खाता संख्या 0020 और गाटा संख्या 358 की जमीन को कार्रवाई के तहत जब्त किया गया है। इसकी अनुमानित कीमत 1,22,50,000 रुपये बताई गई है। पुलिस के मुताबिक, शाहिद अली और उसके गिरोह के सदस्य कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाते थे और इनके जरिए अवैध रूप से शस्त्रों की खरीद-बिक्री का कारोबार करते थे। पुलिस का कहना है कि इस गतिविधि से अर्जित धन से अचल संपत्तियां खरीदी गई थीं। गिरोह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कैंट थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस अभिलेखों के अनुसार, शाहिद अली के खिलाफ कैंट थाने में दो मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मुकदमा अपराध संख्या 147/2021 में धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट तथा मुकदमा अपराध संख्या 778/2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 465, 474 और 120बी के तहत मामले शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई करना और संगठित अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाना है। संपत्ति जब्ती के दौरान कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक जीतेन्द्र कुमार सिंह, नायब तहसीलदार पिपराइच अंकाक्षा पासवान, राजस्व निरीक्षक दिनेश शर्मा, वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह, हल्का लेखपाल राजीव बघेल, अमीन अजय ओझा और थाना कैंट के रिजर्व कांस्टेबल हरप्रीत सिंह बग्गा समेत राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।














