गोरखपुर, 02 अक्टूबर।
उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गोरखपुर में वर्ष 2013 में झंगहा थाने में दर्ज हत्या के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त गनेश गुप्ता को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
मामला झंगहा थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 255/2013 से संबंधित है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 302 के तहत गनेश गुप्ता पुत्र हरिश्चन्द्र गुप्ता, निवासी कोनाडीह, थाना झंगहा, जनपद गोरखपुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। प्रभावी पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध का दोषी पाया।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चल रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाना पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने मामले की लगातार पैरवी की। इसके बाद एडीजे-02/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट, गोरखपुर ने गनेश गुप्ता को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, लंबे समय से विचाराधीन इस मामले में लगातार मॉनिटरिंग और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते दोषी को न्यायालय से सजा दिलाई जा सकी। अभियुक्त की दोषसिद्धि में एडीजीसी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा की पैरवी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।














