आगरमालवा, 23 अप्रैल
आगरमालवा में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के दो मामलों में अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन न्याय निर्णयन अधिकारी आर.पी. वर्मा के न्यायालय ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दो खाद्य कारोबारियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जारी आदेश के अनुसार पहले प्रकरण में नलखेड़ा स्थित श्री कृष्णा दूध डेयरी के संचालक योगेश धाकड़ को भैंस के अवमानक दूध के संग्रहण और विक्रय का दोषी पाया गया। यह मामला 26 नवंबर 2024 को चलित लैब द्वारा लिए गए नमूने के फेल होने के बाद सामने आया। इसके पश्चात विधिक नमूना राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया, जहां पुष्टि होने के बाद मार्च 2025 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर संबंधित कारोबारी पर 1 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया।
दूसरे मामले में आगरमालवा स्थित समीर किराना स्टोर्स के निरीक्षण के दौरान संचालक आरिफ खान को बिना खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन के दुकान संचालित करते हुए खाद्य सामग्री का अवैध भंडारण एवं विक्रय करते पाया गया। इस आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया और न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(2) के उल्लंघन में धारा 55 और 58 के तहत दोषी मानते हुए 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस कार्रवाई को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी एल. कुम्भकार द्वारा अंजाम दिया गया था।
न्यायालय के निर्देशानुसार दोनों मामलों में निर्धारित जुर्माना राशि 15 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य किया गया है। तय समयसीमा में राशि जमा नहीं होने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा भू-राजस्व संहिता की धारा 96 के अंतर्गत वसूली और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राशि जमा होने तक संबंधित की खाद्य अनुज्ञप्ति अथवा पंजीयन निलंबित रहेगा।











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