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14 May, 2026

ट्राई ने डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग सिस्टम बदला, अब आधे स्टार भी मिलेंगे और निर्माणाधीन इमारतें भी होंगी शामिल

ट्राई ने डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए स्टार रेटिंग को बढ़ाकर नौ स्तरों में विभाजित किया है और निर्माणाधीन इमारतों के लिए भी चरणबद्ध मूल्यांकन की सुविधा शुरू की है, जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की पारदर्शिता और गुणवत्ता आकलन और मजबूत होगा।

नई दिल्ली, 14 मई।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़े ढांचे में संशोधन करते हुए संपत्तियों की रेटिंग प्रणाली को और अधिक विस्तृत और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पहले की पांच-स्टार रेटिंग व्यवस्था को बढ़ाकर अब नौ स्तरों तक विस्तारित कर दिया गया है, जिसमें आधे स्टार की श्रेणियां भी शामिल की गई हैं।

नए प्रावधानों के अनुसार, यह बदलाव संपत्तियों की डिजिटल कनेक्टिविटी क्षमता और सेवा गुणवत्ता के बीच अधिक स्पष्ट अंतर स्थापित करने में मदद करेगा, जिससे उपभोक्ताओं को सही मूल्यांकन मिल सकेगा।

इसके साथ ही निर्माणाधीन आवासीय और व्यावसायिक इमारतों के लिए चरणबद्ध मूल्यांकन प्रणाली भी लागू की गई है। इसके तहत डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसियां पहले चरण में भवन की स्वीकृत डिजाइन के आधार पर “डिज़ाइन के अनुसार तैयार” प्रमाणपत्र जारी करेंगी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के बाद “स्थापना पूर्ण” प्रमाणपत्र दिया जाएगा और अंतिम चरण में सेवाएं शुरू होने पर अंतिम रेटिंग प्रदान की जाएगी।

ट्राई के अनुसार यह व्यवस्था निर्माण चरण में ही डिजिटल कनेक्टिविटी को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और पारदर्शिता को बढ़ाएगी।

नए संशोधनों में मौजूदा संपत्तियों के लिए एक वैकल्पिक डिजिटल कनेक्टिविटी ऑडिट प्रणाली भी जोड़ी गई है, जिसके तहत संपत्ति प्रबंधक मान्यता प्राप्त एजेंसियों से मौजूदा नेटवर्क ढांचे का मूल्यांकन कराकर कमियों की पहचान कर सकेंगे।

इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसियों के लिए आचार संहिता को भी मजबूत किया गया है ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो एजेंसी किसी भवन में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराती है, वह उसी संपत्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकेगी, जहां दूसरी एजेंसी ने यह कार्य किया हो।

संशोधित नियमों में राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 के संदर्भ भी जोड़े गए हैं, जबकि पहले राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 का उल्लेख था।

नए प्रावधान सभी संपत्ति प्रबंधकों, रेटिंग एजेंसियों, इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रदाताओं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर लागू होंगे, जो डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़े ढांचे के साथ नेटवर्क एकीकरण करते हैं।

ट्राई द्वारा संशोधित रेटिंग मैनुअल को भी शीघ्र ही अपनी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यह नियम 13 मई से प्रभावी हो चुके हैं।

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