जम्मू, 27 अप्रैल
जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी हिरासत आदेश को रद्द कर दिया है। इसके बाद उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
जानकारी के अनुसार मेहराज मलिक, जो सितंबर 2025 से डोडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उस समय से ही जेल में बंद थे। अदालत ने उनकी हिरासत को अवैध करार देते हुए उसे निरस्त करने का निर्णय सुनाया है।
न्यायालय के आदेश के बाद अब उन्हें कठुआ जेल से रिहा किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संबंधित निर्देश जारी होने के साथ ही प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
इस पूरे मामले में अदालत ने कानूनी प्रक्रिया के आधार पर हिरासत को असंगत मानते हुए समाप्त कर दिया, जिससे लंबे समय से बंद विधायक की रिहाई सुनिश्चित हो गई है।













