शोपियां, 27 अप्रैल
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शोपियां जिले के इमाम साहिब क्षेत्र में स्थित दारुल उलूम जामिया सिराज-उल-उलूम को गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम के तहत अवैध संस्था घोषित कर दिया है। यह आदेश डिविजनल कमिश्नर द्वारा जारी किया गया है।
प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें संस्था से जुड़े कई पहलुओं की जांच शामिल थी। जांच में भूमि विवाद, पंजीकरण की कमी तथा निर्धारित नियमों के उल्लंघन के प्रयास सामने आए हैं।
इसके साथ ही संस्थान पर प्रतिबंधित संगठन से संभावित संबंध होने तथा वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं। फंड के दुरुपयोग की आशंका को लेकर भी जांच में गंभीर बिंदु दर्ज किए गए हैं।
इस पूरे मामले में प्रशासन का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत जांच की गई है और रिपोर्ट के आधार पर ही यह निर्णय लिया गया है।












