न्यायपालिका
22 May, 2026

जेवर दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास, अदालत ने सुनाया सख्त फैसला

गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने जेवर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

नोएडा, 21 मई।

जनपद गौतम बुद्ध नगर की न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता चवन पाल भाटी के अनुसार घटना 9 दिसंबर 2020 की रात थाना जेवर क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, जहां एक विवाह समारोह आयोजित था और पीड़िता का परिवार उसमें शामिल था।

उन्होंने बताया कि 14 वर्षीय पीड़िता भोजन करने के बाद घर की ओर कपड़े बदलने जा रही थी, तभी अंधेरे का लाभ उठाकर आरोपी सचिन ने उसे जबरन उठा लिया और पास के खाली घेर में ले गया।

पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी ने धमकी दी कि यदि घटना की जानकारी किसी को दी गई तो पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी।

किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाना जेवर में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।

न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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