काठमांडू, 26 मई।
नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी डॉ. आरजू राणा देउवा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश शर्मा पौडेल और न्यायमूर्ति नित्यानंद पाण्डेय की संयुक्त पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया, जिसमें गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी गई थी।
बताया गया है कि देउवा दंपत्ति इस समय हांगकांग में मौजूद हैं। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन ने भी कथित रूप से इस मामले में सरकार के अनुरोध पर आगे कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था।
इसी मामले में 19 मई को न्यायाधीश मेघराज पोखरेल की पीठ ने कारण बताओ आदेश जारी करते हुए सरकार को 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया था। साथ ही, धन शोधन से जुड़े विभाग ने काठमांडू जिला अदालत से देउवा के खिलाफ गिरफ्तारी की अनुमति प्राप्त की थी।















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