नाहन, 26 मई ।
जिला सिरमौर के पांवटा साहिब थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश-2 नाहन गौरव महाजन की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार 20 नवंबर 2021 की शाम पांवटा साहिब पुलिस थाना की टीम गोविंदघाट के समीप चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कुल्हाल की ओर से आ रही एक स्विफ्ट कार को रोककर तलाशी ली गई।
कार में सवार हिमांशु शर्मा और संदीप कुमार के पास से सीट के नीचे रखी दो प्लास्टिक थैलियां बरामद हुईं। जांच के दौरान एक थैली से 236 और दूसरी से 242 नशीले कैप्सूल पाए गए। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने इन्हें पेट दर्द की दवा बताया, लेकिन जांच में यह एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित पदार्थ पाए गए।
मामले की जांच मुख्य आरक्षी ओम प्रकाश द्वारा की गई। सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रश्मि शर्मा ने पैरवी की।














