उत्तर प्रदेश
27 May, 2026

नोएडा में धारा 163 लागू: बकरीद और प्रदर्शनों के चलते पुलिस प्रशासन हुआ सख्त

नोएडा पुलिस ने बकरीद और धरना प्रदर्शनों के कारण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 28 से 30 मई तक धारा 163 लागू कर दी है।

नोएडा, 25 मई।

गौतम बुद्ध नगर में आगामी त्योहारों और विभिन्न संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है। पुलिस कमिश्नर ने ईद-उल-अज़हा (बकरीद) तथा किसानों व अन्य संगठनों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। यह प्रतिबंध 28 मई से 30 मई तक प्रभावी रहेगा।

मीडिया प्रभारी ने जानकारी दी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाल सकेगा। साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोगों का समूह बनाकर खड़ा होना प्रतिबंधित किया गया है। सरकारी कार्यालयों के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन का उपयोग पूरी तरह वर्जित है। ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस से विशेष अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लाउडस्पीकर का उपयोग न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया जाना आवश्यक है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों या दीवारों पर किसी भी प्रकार के झंडे, पोस्टर या बैनर लगाना दंडनीय अपराध माना जाएगा। छतों या खुले स्थानों पर ईंट-पत्थर, कांच की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ अथवा विस्फोटक सामग्री जमा करने पर भी रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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