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02 Jun, 2026

मप्र कैबिनेट का बड़ा फैसला: 48 लाख लोगों को मुफ्त जमीन रजिस्ट्री, विकास के लिए 21,485 करोड़ मंजूर

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में 48.32 लाख लोगों को निशुल्क जमीन रजिस्ट्री का लाभ देने के साथ-साथ 21,485 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

भोपाल, 2 जून ।

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, जनकल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 21 हजार 485 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही स्वामित्व योजना के तहत 48.32 लाख परिवारों को उनकी आबादी भूमि की निशुल्क रजिस्ट्री देने का बड़ा निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट ने आम नागरिकों को राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह समाप्त करने का फैसला लिया है, जिसका पूरा वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को सत्र 2026-27 से सिली हुई गणवेश उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी।

स्वामित्व योजना के तहत बनाए गए अधिकार अभिलेखों के पंजीयन को आसान बनाते हुए नागरिकों को ऋण प्राप्त करने में सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे वे अपने गृह निर्माण, व्यवसाय और कृषि कार्यों को आगे बढ़ा सकेंगे।

अब तक प्रदेश में लाखों अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें करोड़ों निजी संपत्तियां शामिल हैं। इन अभिलेखों के पंजीयन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष समिति गठित करने का निर्णय भी लिया गया है, जो प्रक्रिया, समीक्षा और दिशा-निर्देशों का निर्धारण करेगी तथा विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्य करेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत चिकित्सा महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों के संचालन को आगे बढ़ाया जाएगा।

इंदौर में निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन की लागत में संशोधन करते हुए नई स्वीकृति प्रदान की गई है, वहीं पंचायत राज अधिनियम में संशोधन अध्यादेश के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा राज्य में दो हिंदी फिल्मों को कर छूट देने और बरगी बांध दुर्घटना की न्यायिक जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग के गठन को भी कैबिनेट ने अनुमोदित किया है।

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