रांची, 05 जून।
झारखंड के सिमडेगा स्थित होमगार्ड कार्यालय में रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार मुंशी राजू कुमार साहू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने इस प्रकरण में एसीबी को केस डायरी और साक्ष्य प्रतिवेदन पेश करने का आदेश दिया है। अब अगली सुनवाई में इन दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद ही जमानत याचिका पर कोई फैसला लिया जाएगा।
एसीबी की टीम ने 21 मई 2026 को राजू कुमार साहू को सात हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा था। होमगार्ड के जवान श्रवण कुमार ने ड्यूटी के बदले मुंशी द्वारा सात हजार रुपये की मांग किए जाने की शिकायत निगरानी ब्यूरो से की थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने एक विशेष जाल बिछाया और रिश्वत की रकम लेते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उस समय आरोपी के पास से कुल 21 हजार रुपये नकद बरामद हुए थे, जिसके स्रोत की जांच की जा रही है।
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसीबी थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कांड संख्या 11/2026 दर्ज की गई है। जांच एजेंसी मामले की गहन पड़ताल में जुटी है। फिलहाल आरोपी जेल में है और उसके अधिवक्ता ने अदालत में जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया है। सभी की निगाहें अब अदालत की अगली कार्यवाही पर टिकी हैं।










