न्यायपालिका
05 Jun, 2026

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी के प्रस्तावित जंतर-मंतर प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को ठुकरा दिया है, जिसके चलते यह प्रदर्शन अब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो सकता है।

नई दिल्ली, 05 जून।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 जून को जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सौरभ बनर्जी की वेकेशन पीठ ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

'सेव इंडिया फाउंडेशन' द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया था कि CJP का यह प्रदर्शन अशांति पैदा कर सकता है और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील विकास शर्मा ने कोर्ट से दिल्ली पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि सोशल मीडिया पर चल रहे इस ऑनलाइन अभियान में भड़काऊ मैसेज पोस्ट किए जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

गौरतलब है कि 15 मई को चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नाम से यह ऑनलाइन आंदोलन शुरू हुआ था, जो सोशल मीडिया पर मीम्स और गानों के जरिए काफी लोकप्रिय हो गया है। इसके संस्थापक अभिजीत दीपके हैं, जो वर्तमान में अमेरिका के बॉस्टन में रहते हैं।

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