भोपाल, 09 मई।
मध्य प्रदेश की 23 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में अब प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और अन्य स्थानीय करों का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करते हुए पंचायत दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान सुविधा शुरू कर दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कर भुगतान की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और व्यवस्थित हो जाएगी।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश स्तर पर बैठे मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी पोर्टल के माध्यम से पंचायतों में कर वसूली की स्थिति पर नजर रख सकेंगे। किस ग्राम पंचायत में कितना कर जमा हुआ और कितना बकाया है, इसकी जानकारी अब ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। विभाग ने पंचायतों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पहले ही कर संग्रह को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे।
पंचायत दर्पण पोर्टल के जरिए ग्रामीण नागरिक अपने ग्राम पंचायत से जुड़े टैक्स का भुगतान किसी भी स्थान से और किसी भी समय कर सकेंगे। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ने के साथ रिकॉर्ड प्रबंधन और त्वरित आंकड़ों की सुविधा भी मिलेगी। भुगतान संबंधी जानकारी डिजिटल माध्यम से दर्ज होने से निगरानी प्रक्रिया भी मजबूत होगी।
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर महीने नागरिकों के लिए ऑनलाइन बिल तैयार करना होगा और भुगतान से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। इसके लिए पंचायतों को लॉगिन आईडी उपलब्ध कराई गई है और उनकी सहमति भी ली गई है। पोर्टल के विकास में तकनीकी सहयोग लिया गया है। पंचायत राज संचालनालय ने जिला और जनपद पंचायत स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पंचायतों को ऑनलाइन टैक्स भुगतान और बिल तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी सुनिश्चित करें।











