नई दिल्ली, 14 मई।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘धुरंधर 2’ के गाने ‘रंग दे लाल (ओए ओए)’ से जुड़े कॉपीराइट विवाद में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने ट्रिमूर्ति फिल्म्स की याचिका पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए उन्हें राहत नहीं दी, हालांकि सुपर कासेट्स को 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने कहा कि वर्तमान चरण में याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देना उचित नहीं है, लेकिन भविष्य में अंतिम निर्णय से पहले विवादित दावे को सुरक्षित रखने के लिए यह वित्तीय शर्त लगाना आवश्यक है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राशि रजिस्ट्रार जनरल के नाम पर जमा की जाएगी और सुनवाई पूरी होने तक सुरक्षित रखी जाएगी।
विवाद का केंद्र यह आरोप है कि फिल्म ‘धुरंधर 2’ में शामिल ‘ओए ओए’ गाना 1989 की फिल्म ‘त्रिदेव’ के लोकप्रिय गीत ‘तिरछी टोपीवाला’ से मेल खाता है और बिना अनुमति उसके संगीत का उपयोग किया गया है। ट्रिमूर्ति फिल्म्स का दावा है कि यह कॉपीराइट का उल्लंघन है और इससे उनके अधिकार प्रभावित हुए हैं।
वहीं सुपर कासेट्स ने अदालत में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने तथ्यों को छिपाया है और पहले भी समान गीतों के उपयोग के उदाहरण मौजूद हैं। दूसरी ओर फिल्म के निर्माताओं ने बताया कि फिल्म पहले ही सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और ओटीटी पर उपलब्ध होने की संभावना फिलहाल नहीं है।
मामले में अदालत ने पहले मध्यस्थता की कोशिश कराई थी, लेकिन वह असफल रही। इसके बाद सुनवाई के आधार पर यह अंतरिम आदेश पारित किया गया।






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