श्रीनगर, 12 जून।
जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े एक पुराने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हिज़्बुल मुजाहिदीन प्रमुख मोहम्मद यूसुफ शाह और तीन अन्य वांछित आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। इन सभी के विरुद्ध अदालत ने उद्घोषणा आदेश जारी किए हैं। मामला वर्ष 1996 में सीआईके पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफ.आई.आर. से जुड़ा हुआ है।
विशेष अदालत (टाडा/पोटा) के निर्देशों के क्रम में सीआईके ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस)-2023 की धारा 84 का उपयोग करते हुए यह कानूनी प्रक्रिया पूरी की है। इन आरोपियों में मोहम्मद यूसुफ शाह के अतिरिक्त हिज़्बुल कमांडर गुलाम नबी खान, शेर मोहम्मद और नासिर यूसुफ कादरी शामिल हैं। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि ये सभी कानून की पकड़ से भाग रहे हैं और जानबूझकर न्यायिक कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।
अदालत ने इन सभी को 14 जुलाई की सुबह 10:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का अल्टीमेटम दिया है। यदि आरोपी तय समय पर पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सीआईके की टीम ने अदालत के आदेशों का पूरी तरह पालन करते हुए आज संबंधित इलाकों में इन उद्घोषणा आदेशों को चस्पा किया। प्रमुख सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ आरोपियों के घरों के मुख्य दरवाजों पर भी यह नोटिस लगाए गए हैं ताकि उन्हें कानूनी चेतावनी से अवगत कराया जा सके।












