न्यायपालिका
20 Jun, 2026

कोचिंग विवाद: खान सर को पटना सिविल कोर्ट से फिर मिली राहत, गिरफ्तारी पर 25 जून तक लगी रोक

कोचिंग विवाद मामले में पटना सिविल कोर्ट ने खान सर और उनके तीन सहयोगियों की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को 25 जून तक के लिए बढ़ा दिया है।

पटना, 20 जून।

कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को पटना सिविल कोर्ट से एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में केस डायरी प्रस्तुत कर दी, जिसके बाद कोर्ट ने खान सर और उनके तीन सहयोगियों की गिरफ्तारी और किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक को आगामी 25 जून तक के लिए बढ़ा दिया है।

अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक खान सर और उनके स्टाफ के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाएगा। न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस द्वारा सौंपी गई केस डायरी और मामले से संबंधित सभी तथ्यों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा। तब तक न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है।

खान सर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बताया कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत केस डायरी का परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 25 जून को होने वाली अगली विस्तृत सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत मामले में आगे की दिशा तय करेगी। यह मामला शिक्षा जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की निगाहें अब 25 जून की तारीख पर टिकी हैं। फिलहाल, कोर्ट से मिली इस अंतरिम सुरक्षा से खान सर और उनके सहयोगियों ने बड़ी राहत की सांस ली है।

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