जम्मू और कश्मीर
20 Jun, 2026

बारामूला में नीट (यूजी) पुनर्परीक्षा कल: 11 केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू, नकल रोकने के लिए प्रशासन सख्त

बारामूला के जिला मजिस्ट्रेट ने 21 जून को होने वाली नीट (यूजी)-2026 की पुनर्परीक्षा के निष्पक्ष संचालन के लिए जिले के 11 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं।

बारामूला, 20 जून।

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में कल (21 जून) आयोजित होने वाली नीट (यूजी)-2026 की पुनर्परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। बारामूला के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) सैयद फखरुद्दीन हामिद ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जिले में बनाए गए सभी 11 परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 (पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 144) के तहत कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक, परीक्षा के दिन सभी निर्धारित केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सुबह 10:00 बजे से लेकर परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा नीट (यूजी) की यह पुनर्परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जा रही है, जिसमें नियमों के तहत दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए एक घंटे का अतिरिक्त समय आवंटित किया गया है।

कड़े सुरक्षा घेरे में होगी एंट्री, गैजेट्स पर पूर्ण प्रतिबंध:

प्रशासनिक गाइडलाइन के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के भीतर केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास वैध प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) और प्रामाणिक पहचान पत्र मौजूद होंगे। इसके अलावा, परीक्षा अधीक्षक, निरीक्षक, पर्यवेक्षक, फ्लाइंग स्क्वाड, वीडियोग्राफर और अन्य संबद्ध स्टाफ को भी कड़ी चेकिंग, फोटो पहचान पत्र के गहन सत्यापन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही केंद्र के भीतर जाने की अनुमति मिलेगी।

सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी अनधिकृत बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, किताबें, हस्तलिखित नोट्स या ऐसी कोई भी संदिग्ध सामग्री साथ ले जाना पूरी तरह वर्जित है, जिसका उपयोग अनुचित साधनों (नकल) के लिए किया जा सकता हो।

लाउडस्पीकर पर रोक, उल्लंघन करने पर होगी जेल:

जारी आदेश के तहत केंद्रों के आसपास पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्र होने (मजमा लगाने) पर पाबंदी रहेगी। साथ ही, परीक्षा के दिन दोपहर 12:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संबोधन तंत्र (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण रोक रहेगी।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या असामाजिक तत्वों की सक्रियता को रोकना है ताकि छात्र बिना किसी मानसिक दबाव के शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दे सकें। हालांकि, यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सुरक्षा बलों, तैनात मजिस्ट्रेटों और परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकृत सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। प्रशासन ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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